हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सूबे के लोगों के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम ने ऐलान किया है कि हरियाणा में अब कुंवारों के साथ ही विधुर को भी पेंशन दी जाएगी। उन्हें प्रति महीने 2750 रुपए पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही तहसीलदारों की तरह उपजिलाधिकारी (SDM) और जिला रेवेन्यू अधिकारी (DRO) भी जमीन की रजिस्ट्री कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक इंतकाल के लिए लोग चक्कर काटते काटते थक जाते थे, यहां तक कि लोगों का इंतकाल हो जाता था, अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था शुरू कर दी है कि उन्हें इसके लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
विधुर को भी मिलेगी पेंशन
हरियाणा सरकार 45 से 60 साल के कुंवारों को पेंशन देने का ऐलान कर चुकी है। अब सरकार उन पुरुषों को जिनकी पत्नी की मौत हो चुकी है, उन्हें भी पेंशन देगी। सीएम ने कहा कि जिन पुरुषों की आय 3 लाख रुपए तक है उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा। सीएम ने बताया कि हरियाणा में ऐसे 5 हजार लोग हैं जिन्हें यह लाभ मिलेगा।
हरियाणा में 71 हजार कुंवारों को मिलेगा पेंशन का लाभ
हरियाणा में इसके अलावा 71 हजार ऐसे लोग हैं जिनकी आय 1 लाख 80 हजार तक है और वह 40 से 60 वर्ष की आयु के दायरे में आते हैं उन्हें भी पेंशन देगी। सरकार को इसके लिए हर महीने 20 या 10 दिन में मिल जाएगा इंतकाल सीएम ने कहा कि नए इंतकाल को समयबद्ध सीमा में ऑनलाइन शुरू करेंगे। रजिस्ट्री होने के बाद उसे 10 दिन तक पोर्टल पर डाल दिया जाएगा। इस अवधि में यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो अपने आप ही व्यक्ति का नाम रजिस्ट्री में बदल जाएगा। ऑब्जेक्शन आने के बाद खुद ही फाइल संबंधित एसडीएम के पास पहुंच जाएगा। ऐसी ही एक नई व्यवस्था की है कि सभी SDM अपने मुख्यालय या DRO तहसीलदारों के अलावा यह लोग भी कर सकेंगे।
तहसील स्तर पर ही यह व्यवस्था की गई
कुछ समय के बाद ऐसी योजना सरकार बना रही है कि पूरे जिले की रजिस्ट्री हम किसी भी ऑफिस में करा सकेंगे। अभी सिर्फ तहसील स्तर पर ही यह व्यवस्था की गई है। सीएम ने कहा कि व्यवस्था ऐसी बना देंगे कि सीधे जाओ और रजिस्ट्री कराकर वापस आ जाओ। करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। सालाना इस पेंशन योजना में 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार सरकारी खजाने पर पड़ेगा।
राजस्थान चौक के लिए आकृति पंवार की रिपोर्ट