राहुल गांधी केरल के मलप्पुरम में घुटने के दर्द का इलाज करवा रहे हैं. वे यहां सौ साल पुराने आयुर्वेदिक संस्थान कोट्टक्कल आर्य वैद्य शाला में ट्रीटमेंट ले रहे हैं. वैद्य शाला के पी. मदनवनकुट्टी वेरियर और के. मुरलीधरन के साथ डॉक्टरों की एक टीम उनकी देखभाल कर रही है. वे 29 जुलाई तक यहां रहेंगे इलाज से पहले राहुल ने कोट्टक्कल में बने श्री विश्वंभरा मंदिर में पूजा-अर्चना की. आर्य वैद्य शाला के मरीजों के लिए यह मंदिर आराम और शांति के लिए बनाया गया है. राहुल गांधी 21 जुलाई को पूर्व CM ओमन चांडी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। इसके बाद वे कोटक्कल पहुंचे थे।
आर्य वैद्य शाला की मेडिसिन मेनुफैक्चरिंग यूनिट है।
केरल के मलप्पुरम जिले के कोट्टक्कल में पीएस वारियर ने 1902 में इसकी स्थापना की थी. यह संस्थान दुनिया भर के रोगियों को आयुर्वेदिक इलाज और दवाएं देता है. कोट्टक्कल, कांजीकोड और नंजनगुड में आर्य वैद्य शाला की मेडिसिन मेनुफैक्चरिंग यूनिट हैं. जो 550 से ज्यादा आयुर्वेदिक दवाएं बनाती हैं।
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी हर दिन पैदल चलते थे।
पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल को घुटने में दर्द की परेशानी हुई थी. उस वक्त वे केरल में थे। यात्रा पूरी होने पर उन्होंने बताया था कि एक समय घुटने का दर्द इतना बढ़ गया था कि यात्रा जारी रखना मुश्किल लग रहा था . यात्रा के दौरान एक फिजियोथेरेपिस्ट भी राहुल के साथ मौजूद था . भारत जोड़ो यात्रा ने 136 दिनों में 75 जिलों, 12 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में 4,000 किमी से अधिक की दूरी तय की थी. राहुल गांधी हर दिन पैदल चलते थे।
मोदी सरनेम मानहानि मामले में दोषी ठहराए ।
राहुल गांधी केरल के वायनाड जिले से पूर्व सांसद रहे हैं। मोदी सरनेम मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. जिसके बाद उन्हें संसद से सांसद के रूप में उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है . फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट ने राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है. इस पर 10 दिनों में जवाब देना होगा . इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी . राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो वे 2031 तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. राहुल को इस मामले में 23 मार्च 2023 को 2 साल की सजा सुनाई गई थी. नियम के मुताबिक सजा पूरी होने के छह साल बाद तक चुनाव लड़ने पर रोक रहती है। ऐसे में 2025 में उनकी सजा पूरी होगी और उसके बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी।