मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर ED की दलील

सुरक्षितनई दिल्ली12 घंटे मेंदिल्ली हाईकोर्ट में ED केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जहां ED ने इसका विरोध किया। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सिसोदिया केवल पुलिस की मौजूदगी में ही अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। जस्टिस दिनेश शर्मा की बेंच ने सिसोदिया और विजय नायर दोनों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। राजू ने यह दलील भी दी कि मंत्री के रूप में 18 विभाग संभाले, तब तो उनके पास अपनी पत्नी से मिलने का समय नहीं था। वे केवल जमानत के लिए ये बातें बना रहे हैं। चार दिन पहले उन्होंने याचिका वापस ले ली थी। अब वे फिर से आ गए हैं। उनकी पत्नी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, केवल कॉस्मेटिक बदलाव हुआ है। शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया की ज्युडीशियल कस्टडी आज खत्म हो रही है। राउज एवेन्यु कोर्ट में उनकी पेशी होगी। CBI केस में सिसोदिया के खिलाफ दायर चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने उन्हें 2 जून को पेश करने का प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। दिल्ली के पूर्व डिप्टी

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा पेश

CM को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को अदालत से सिसोदिया को केवल वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। वे तिहाड़ जेल या कोर्ट के लॉकअप से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकते हैं। उधर, शराब नीति केस में एक और आरोपी हैदराबाद का शराब कारोबारी शरथचंद्र रेड्‌डी सरकारी गवाह बन गया है। रेड्‌डी के इस कदम से सिसोदिया समेत बाकी आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

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