दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत फिर खारिज की:कहा- पत्नी से मिल सकेंगे सुबह 10 से शाम 5 के बीच

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने ED केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा कि आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए उन्हें 6 हफ्ते के लिए रिहा करना मुश्किल है। सिसोदिया ने अपनी पत्नी सीमा की खराब सेहत का हवाला देते हुए मेडिकल कंडीशन के आधार पर जमानत याचिका दाखिल की थी।

कोर्ट का निर्देश

जिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने फैसले के दौरान कहा कि मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत को देखते हुए यह निर्देश जारी किया जाता है कि सीमा सिसोदिया को बेहतर मेडिकल सेवाएं मुहैया कराई जाएं। इलाज कहां करवाना है, यह सीमा और परिवार की पसंद पर निर्भर करेगा। हालांकि, कोर्ट का सुझाव है कि एम्स के डॉक्टर्स का बोर्ड उनकी जांच कर सकता है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जिस दिन सीमा सिसोदिया चाहें उसी दिन मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलवाने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच घर या अस्पताल ले जाया जाए। लेकिन पुलिस आयुक्त इस बात का ध्यान रखें कि घर या अस्पताल के बाहर मीडिया मौजूद न हो।

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